Monday, May 5, 2025
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चुनाव में लापरवाही पर होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी

pratapgarh ki badi khabar

चुनाव में लापरवाही पर होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी

विधानसभा सामान्य निर्वाचन के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाधिकारी ने की बैठक,
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समस्त प्रभारी अधिकारी सौपे गये दायित्वों का भलि भांति अध्ययन कर लें, निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी,
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आदर्श आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल का कराया जाये शत प्रतिशत अनुपालन-जिला निर्वाचन अधिकारी,
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प्रतापगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को कुशलतापूर्वक, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से समयान्तर्गत सम्पन्न कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुनील कुमार शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता सभी विभागों/अधिकारियों, राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशी पर लागू है जिसके मुख्य प्राविधान में नये कार्यो की घोषणा, शिलान्यास उद्घाटन प्रतिबंधित है। उन्होने निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में बताया है कि निर्वाचन की अधिसूचना 01 फरवरी 2022, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 08 फरवरी, नाम निर्देशनों की जांच 09 फरवरी, नाम वापसी हेतु अन्तिम तिथि 11 फरवरी, मतदान दिनांक 27 फरवरी तथा मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में कुल 1671 मतदान केन्द्र है, किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुॅचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसका विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जनपद में विकास से सम्बन्धित जो भी कार्य चल रहे है वह प्रायः चलते रहेगें, नया कार्य कोई भी संचालित नही किया जायेगा।

निर्वाचन प्रक्रिया में लगाये गये कार्मिकों की ड्यिटी किसी भी दशा में नही काटी जायेगी, यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो ही उसकी ड्यिटी काटी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुआ कहा कि आदर्श आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल का शत् प्रतिशत अनुपालन कराया जाये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने मतदान कार्मिक, मतगणना कार्मिक, माइक्रो प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट, ई0पी0डी0एस0 व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी दी जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी व्यवस्था समय से पूर्ण कर ली जाये। जनपद में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा वलनैरैबिलिटी मैपिंग का उत्तरदायित्व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार का होगा। समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित रखने के लिये उत्तरदायी होगेंं। वाहन एवं ईंधन व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 निर्देशित किया गया कि प्रभारी अधिकारी जनपद मे ंउपलब्ध भारी वाहनों की सूची सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त करके उनके अधिग्रहण आदेश समय से जारी करे।

 

वाहनों में डीजल, पेट्रोल, मोबिल आयल आदि की आपूर्ति की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन तथा शासन के निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त स्कूलों के प्रबन्धकों के साथ बैठक कर ली जाये जिससे विद्यालयों के वाहनों को चुनाव प्रक्रिया में लगाया जाये तथा ड्राइवर के लाइसेंस को भी चेक कर लिया जाये। लेखन सामग्री/निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी सहायक निबन्धक सहकारी समितियॉ को निर्देशित किया कि जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्वाचन के उपयोगार्थ लेखन सामग्री/निर्वाचन सामग्री प्राप्त करेगें। मतदान कार्य हेतु पीठासीन अधिकारी को दी जाने वाली समस्त सामग्री एकत्रित करके उनके बैग तैयार कराकर तथा पीठासीन अधिकारियों को वितरित करने, मतदान के दिन मतदान कराकर वापस आने वाली मतदान पार्टियों से अवशेष सामग्री वापस प्राप्त करने के कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी अधिशासी अभियन्ता आरईडी व अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 को निर्देशित किया गया कि जनपद में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवी पैट वेयरहाउस में भण्डारित है, इन सभी वेयरहाउस में डबल लॉक सिस्टम लागू है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपैट के उपयोग, उपलब्धता इत्यादि का आकलन करें। मतदान पार्टी प्रस्थान एवं वापसी व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी व अन्य सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान पार्टियों के प्रस्थान किये जाने वाले स्थल पर प्रस्थान के पूर्व भारी वाहनों को क्रमानुसार खड़ा किया जाये, मतदान पार्टियों की कोड संख्या/मतदेय स्थलों की विवरण सूची निर्वाचन-वाहनों पर समय से चिपकवाने का कार्य सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों के वाहनों की रवानगी आदि का विवरण संकलित करके इसका अभिलेख प्रस्थान स्थल पर रखेगेंं।

इसी प्रकार जिलाधिकारी ने मतपत्र व्यवस्था, मतदान/मतगणना कार्मिकों, माइक्रो प्रेक्षकों, सहायक व्यय प्रेक्षकों, सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों आदि के प्रशिक्षण, टेन्ट, फर्नीचर, बैरीकेउंग एवं विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं वीवी पैट की प्राप्ति तथा उन्हें मतदान हेतु तैयार किये जाने की व्यवस्था, मतदाता सूची व्यवस्था, मतगणना व्यवस्था, सांख्यकीय सूचनाओं के प्रेषण की व्यवस्था एवं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेन्ट प्लान तथा अन्य बुकलेट, भोजन एवं खान-पान व्यवस्था, मतगणना के पश्चात् ई0वी0एम0 एवं वीवी पैट की सुरक्षा, कन्ट्रोल रूम व्यवस्था, प्रभारी अधिकारी शिकायत एवं ‘‘आदर्श आचार संहिता’’ तथा एन0जी0आर0एस0, प्रभारी अधिकारी वीडियोग्राफी, वेब कास्टिंग, मानचित्र, रूट चार्ट एवं सेक्टर/जोन का गठन, प्रभारी अधिकारी प्रेक्षक, प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा तथा यात्रा भत्ता, प्रभारी अधिकारी पेड न्यूज, प्रभारी अधिकारी मीडिया, प्रभारी अधिकारी ई0वी0एम0 एवं वीवी पैट स्ट्रांग रूम तैयार करना, मतदान पार्टी प्रस्थान स्थल एवं मतगणना स्थल का साइट प्लान तैयार करना, प्रभारी अधिकारी डाक इन्डेक्स, प्रभारी अधिकारी एस0एम0एस0 मानिटरिंग तथा कम्युनिकेशन प्लान, प्रभारी अधिकारी स्वीप, प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटराइजेशन, प्रभारी अधिकारी आई0टी0 के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की एवं प्रभारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सौपे गये कार्य/दायित्व को भलीभांति, कुशलतापूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से समयान्तर्गत सम्पन्न कराने के प्रति उत्तरदायी होगेंं, यदि किसी कार्य के सम्पादन में कोई कठिनाई हो रही है तो उसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाकर उसका निराकरण करते हुये आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न करायेगें। उन्होने समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी दायित्व सौपे गये उनका भलि भांति अध्ययन कर लें, निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाये नही तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित

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