Tuesday, February 11, 2025
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ऑनर किलिंग में पिता समेत चार संबंन्धियों को उम्र कैद

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ऑनर किलिंग में पिता समेत चार संबंन्धियों को उम्र कैद

दूसरी जाति के लड़के से प्यार करने पर मौत के घाट उतारा था

 

प्रतापगढ़ जिले के ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने लड़की के पिता सहित चार रिश्तेदारों को आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है

आप को बता दे कि आज से लगभग नौ साल पहले पिता ने अपनी ही बेटी की चार और संबंधी को साथ लेकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी ।उसका सिर नगर कोतवाली गोड़े में और शरीर सगरा सुंदरपुर में मिला था। ए डी जे मधु डोंगरा ने नगर कोतवाली गोड़े निवासी नबाब पुत्र नूर मोहम्मद,सुगान पुत्र हबीब निवासी घोरहा लालगंज,सगरा सुंदर पुर निवासी सगीर अहमद पुत्र रज्जन शरीफ पुत्र रज्जन निवासी सगरासुन्दर को दोषी पाया।इन चारों दोषियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जिसमे आरोपी हबीब पुत्र नसीरुद्दीन निवासी घोरहा तहसील लालगंज को दोषी पाते हुए5 हजार रूपये जुर्माना और तीन साल का कारावास की सजा सुनाई है ।घटना के अनुसार सितंबर 2011 दिनांक 13 को शिवगंगा शुक्ल निवासी सगरसुन्दरपुर ने पुलिस को प्राइमरी स्कूल के पास एक सिरकटी लाश गोड़े गांव में दिखाई दी है इसकी सूचना दी थी। जिसके बाद परिवार के लोग उस शमीम परवीन के रूप में किया था । पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो उनका सुराग परिवार वालो पर ही मिला जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया था ।

समाज की बदनामी के चलते अपने ही बेटी की कर दी थी हत्या ।

पुलिस जब पिता के साथ से सख्ती से पेश आई तो पिता ज्यादा देर तक अपना दोष नही छिपा पाया और अपना जुर्म कुबूल कर लिया । उसने जुर्म का इकबाल करते हुए पुलिस को बताया कि वह दूसरी बिरादरी के लड़के के साथ प्यार करती थी जिसके चलते उसकी अपनी बिरादरी और समाज मे काफी बदनामी हो रही थी। उसने बताया कि उसको कई बार हम लोगों ने समझाया बुझाया परन्तु वह मानने को तैयार नही थी इसलिए हमने अपने ही चार रिश्तेदारों को लेकर उसकी हत्या कर दी थी । आखिर नौ साल तक चली बहस और ठोस गवाह और सबूतों के चलते शनिवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई ।

प्रतापगढ़ से रमेश वर्मा की रिपोर्ट

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