आतंकवाद पर रोक लगाने को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
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अब सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ को गिरफ्तार और तलाशी का अधिकार रहेगा
केंद्र सरकार ने आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है केंद्र ने सीमावर्ती राज्य से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल( बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ) को और शक्तिशाली अधिकार दिए हैं ,केंद्र ने आतंकवाद और क्राश बॉर्डर क्राइम पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले देश के सीमावर्ती राज्यों के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसकी तलाशी लेने के साथ-साथ जब्ती का अधिकार दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत-पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से लगती देश के सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन करने तथा संदिग्धों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दे दिया है। केंद्र द्वारा 11 अक्टूबर को जारी आदेशों में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीएसएफ और उसके अफसरों को राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर सीमावर्ती राज्य में गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए छूट दी है।
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नए आदेश के अनुसार बीएसएफ के अधिकारी से लेकर निचले रैंक के जवान तक के पास सीआरपीसी के तहत बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर, वारंट के कार्रवाई का अधिकार होगा। अधिकारी के पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या जिसके खिलाफ पुख्ता शिकायत या साक्ष्य है,उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। बीएसएफ अधिकारी को तय दायरे में रहकर छापेमारी करने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा 50 किलोमीटर के दायरे में कर सकेंगे कार्यवाही।
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ब्यूरो रिपोर्ट