मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट
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मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाले चार आतंकियों को कोर्ट ने फांसी तथा दो आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा अन्य आतंकियों को 10 साल की सजा तथा एक को 7 साल की सजा सुनाई।
आपको बता दें कि 2013 में पटना में एक रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट किया गया था जिसमें एनआईए की विशेष अदालत ने 9 दोषियों को सजा सुनाई है ।जिसमें से 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है और 2 को उम्र कैद तथा 2 को 10 साल की सजा तथा एक आतंकी को 7 साल की सजा सुना दी है ।
इस मामले में एक अन्य आरोपी फखरुद्दीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के अभाव में निर्दोष करार दिया है।
आपको बता दें कि 2013 में जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तथा वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे,उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करने के लिए आए हुए थे ,इसी दौरान गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और 89 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे ,इस मामले की कई आरोपियों पर बोधगया के महाबोधि मंदिर धमाके में भी शामिल होने का आरोप है।
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आपको बता दें कि एनआईए ने पेश किए गवाहों के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सुबूत कोर्ट के सामने रखे थे , और एजेंसी ने सफलतापूर्वक स्थापित किया था कि रायपुर में इन चार धमाकों की साजिश रची गई, और रांची में विस्फोटकों की व्यवस्था की गई थी इस पूरी प्रक्रिया में 9 आरोपियों के शामिल होने की बात साबित हुई । आपको बता दें कि 11 आरोपियों में से एनआईए ने एक नाबालिग के होने की पुष्टि की थी एनआईए ने अपने आरोपपत्र में 11 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से एक के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा गया था ।
तथा एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। किसी भी आतंकी संगठन ने फिलहाल इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन को इसका जिम्मेदार ठहराया था।
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एनआईए की विशेष जज गुरविंदर सिंह मेहरोत्रा ने 27 अक्टूबर को 9 लोगों को दोषी ठहराया था,यन आई ए की ओर से केस की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि अदालत ने निर्दोष लोगों के जमावड़े में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की उम्मीद किए गए इन धमाकों पर कड़ा रुख अपनाया। हैदर अली, नोमान अंसारी, मोहम्मद मुजीब उल्लाह अंसारी, और इम्तियाज आलम को फांसी की सजा सुनाई गई है ।
और अन्य दोषियों उमर सिद्दीकी और अजहरउद्दीन कुरैशी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी ।कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10 साल की सजा तथा इफ्तिखार आलम्बको 7 साल की सजा सुनाई है ।
ब्यरो रिपोर्ट पटना