Pradhan and BDC 75000 and District Panchayat members will be able to spend one and a half lakh
प्रधान तथा बीडीसी 75000 और जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख खर्च कर सकेंगे
प्रतापगढ़ जिले में आचार संहिता लागू प्रत्याशियों के लिए खर्च करने के लिए सीमा निर्धारित कर दी गई है। और उसी के साथ साथ चुनाव पर नियंत्रण रखने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है.
चुनाव की घोषणा होते हैं जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है, तथा उसी के साथ चुनाव में उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई खैर नहीं है उनके लिए भी जिला और तहसील से कमेटी का गठन किया गया है, उसी के साथ प्रत्याशियों के खर्च के लिए सीमा निर्धारित कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के डीएम डॉ नितिन बंसल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान और बीडीसी इन दोनों के लिए ₹75000 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए डेढ़ लाख रुपए की धनराशि सुनिश्चित की गई है। इससे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव में पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं , जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत की निर्वाचन बैंक के अनुश्रवण का कार्य करेंगे। तहसील स्तर पर कुंडा में उप जिलाधिकारी कुंडा अध्यक्ष तहसील दार कुंडा वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य, तहसील लालगंज में उपजिलाधिकारी लालगंज अध्यक्ष तथा तहसीलदार लालगंज व वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सदस्य तहसील रानीगंज जिला अधिकारी रानीगंज अध्यक्ष तथा तहसीलदार रानीगंज व सहायक लेखा अधिकारी उप कृषि निदेशक सदस्य तहसील सदर के लिए उप जिलाधिकारी सदर अध्यक्ष तहसीलदार सदर व लेखाकार सदर सदस्य होंगे । उसी के साथ तहसील पट्टी के लिए उप जिलाधिकारी पट्टी अध्यक्ष तथा तहसीलदार पट्टी वित्त एवं लेखाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सदस्य बनाए गए हैं। पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में डीएम की अध्यक्षता में 27 मार्च को 5:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक बुलाई गई है। सभी अधिकारियों को मौजूद रहने को कहा है ।
डीएम ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो पेश किया जाएगा उस का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा चुनाव से संबंधित देखिए जाने के लिए प्रत्याशियों का अलग अलग से खाता खोला जाएगा इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन व्यय की गई धनराशि का भुगतान प्रत्याशी उसी खाते से करेंगे चुनाव संबंधित व्यय किए जाने के लिए अलग से खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नहीं है । यह कार्य जनपद स्तरीय कमेटी के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी तथा तहसील स्तरीय कमेटी के लिए जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।
जिले में 19 अप्रैल को 1193 प्रधान, 1434 बीडीसी सदस्य, 57 जिला पंचायत सदस्य और 14923 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे । जिले में दूसरे चरण में होने वाले मतदान में 7 और 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा । नामांकन का समय सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक रखा गया है । 9:00 तथा 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी 11 अप्रैल को 8:00 बजे से 3:00 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे । इसी दिन 3:00 बजे के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा 19 अप्रैल को सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा और 2 मई को ब्लॉक में मतगणना होगी ।
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