उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मोटर वाहनो में लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट
परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद आज से रूकी वाहनों की फिटनेस
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19 अक्टूबर 2020 से स्थगित हो अन्य कार्य,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्री सुशील कुमार मिश्रा ने दी जानकारी,
माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश दिनाॅक 30 सितम्बर 201 tc9 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की अधिकारिता के भीतर पंजीकृत मोटर वाहनो में भी अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया हैं अब तक वाहन स्वामी मोटर वाहन अधिनियम को दरकिनार कर अपने मोटर वाहनों में अपनी मर्जी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगा लेते थे तथा साथ ही जन सामान्य में अपने बर्चस्व का प्रदर्शन करने के लियें उसके उपर अपने पद नाम एवं विभागो का नाम लिख लेते थे। परन्तु अब ऐसा करना वाहन स्वामी को भारी पेड़ेगा तथा नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट लगाने पर दस हजार रुपयें का जुर्माना अदा करना होगा।
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उपरोक्त के संदर्भ में श्री राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव (परिवहन अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा दिनाॅक 05 अक्टुबर 2020 को भारत सरकार, सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्याः आर0टी 11036/99/2020-एम0वी0एल0 दिनाॅक 16 सितम्बर 2020 के अनुपालन में परिवहन आयुक्त को निर्देशित करते हुऐ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिये दिशानिर्देश जारी किये थे। जिसके अनुपालन में परिवहन आयुक्त उ0प्र0 श्री धीरज साहू द्वारा दिनाॅक 15 अक्टुबर 2020 को उत्तर प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, एवं समस्त उप सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में दिनाॅक 01 अप्रैल 2019 के पश्चात पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट वाहन विक्रेताओं द्वारा लगा कर दी जा रही हैं,
इसी क्रम में 01 अप्रैल 2019 से पूर्व के समस्त वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। उक्त का कार्य वाहन विक्रेताओं के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा। परन्तु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात किसी भी वाहन का स्वामित्व स्थानान्तरण, पता परिवर्तन, फिटनस, परमिट जारी अथवा नवीनीकरण अथवा अन्य कार्या जोकि परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयो में पूर्ण किये जाते है जब तक नहीं किये जायेगे जब तक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट ना लगा दी जायें।
उक्त में दिनाॅक 01 अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत हुए वाहनों को चार माह यानि कि 14 फरवरी 2021 से पूर्व हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनो को 06 माह यानि कि 14 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनो को 08 माह यानि कि 14 जून 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 201 की अवधि के बीच पंजीकृत वाहनो को 10 माह यानि कि 14 अगस्त 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
ऐसे वाहन जिनके विक्रेता अब मौजूद नहीं हैं ऐसे वाहनों के पंजीकृत स्वामी सम्बधिंत पंजीयन अधिकारी से आवेदन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का अनुरोध करेंगे तथा उन से सहायता प्राप्त करेंगे। तथा पंजीयन अधिकारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता से समन्वयन स्थापित कर ऐसे वाहनो में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने में मदद करेंगे।
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाये वाहनों के समस्त कार्य आदेश होने की तिथि से ही स्थगित रहेंगे। तथा किसी भी वाहन स्वामी को किसी प्रकार की रियायत प्रदान नही करेंगें। अगर कोई अधिकारी इस में किसी प्रकार की शिथिलता बर्तता हैं,
तो उस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यावायी अमल में लायी जायेगी। निर्धारित समयावधि में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट ना लगाने पर यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यावाही पूर्ण की जायेगी जिसमें दोषपूर्ण नम्बर प्लेट पर दस हजार रुपयें जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान हैं।
रिपोर्टर : रामलाल सरोज