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जागरूकता वाहन से पराली न जलाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक
पराली जलाने से हो सकता है भयंकर दुष्परिणाम
खेतों में पराली न जलाने के लिए किया गया जागरूकता वाहन का प्रयोग
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प्रतापगढ़: जिले के पट्टी तहसील में मंगलवार को पराली न जलाने के लिए जागरूकता वाहन से लोगों को जागरूक करने के लिए पट्टी तहसील परिसर से एक जागरूकता वाहन निकाला गया जिसे पट्टी से कंजा करेला मदाफरपुर दीवानगंज आदि बाजारों में जाकर लोगों में पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और लोगों को सुझाव दिया गया कि आप लोग अपने खेतों में पराली ना जलाएं नहीं तो इससे पर्यावरण पर खासा दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
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इस कृषि विभाग के वाहन को हरी झंडी दिखाकर पट्टी एसडीएम डीपी सिंह का कहना है कि पराली जलाना कानूनन अपराध है और आप लोग इस सामाजिक सहयोग में अपना साथ दें और एसडीएम डीपी सिंह ने कहा कि यदि कोई किसान जबरन पराली जलाता है तो उसे अर्थदंड के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
और अर्थदंड के रूप में 2500 रुपये 2 से 5 एकड़ के लिए 5000रु , 5 एकड़ से अधिक पराली जलाने पर ₹15000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है और ऐसे अपराध की दोबारा कोशिश करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं इस अवसर पर पट्टी तहसील दार विनोद कुमार गुप्ता नायब तहसीलदार राजकुमार बीटीएम पट्टी धर्मेंद्र कुमार अशोक कुमार राज कुमार सिंह हरिप्रसाद दीक्षित आदि मौजूद रहे।
पराली से होने वाले नुकसान आम जनमानस के लिए भयंकर खतरा हो सकता है, इस अवसर पर पट्टी एसडीएम ने सुझाव के साथ साथ लोगों को चेतावनी भी दी है कि वह ऐसा अपराध न करें और अपने समाज को एक भयंकर महामारी पनपने के पहले ही इसकी जानकारी कर ले।
रमेश वर्मा की रिपोर्ट