हत्या दुष्कर्म के मामले में दो को उम्रकैद 2 को 6 वर्ष की सजा
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निघासन कांड/ लखीमपुर खीरी Nighasan kand,lakhimpur khiri
आपको बता दें कि 14 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति की दो नाबालिक बहनों को अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म करके हत्या के मामले में एडीजे (पाक्सो एक्ट )Pasco act राहुल सिंह की अदालत ने मामले में पाए गए दोषी सुनील उर्फ छोटू तथा जुनैद को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई है ।
जबकि वहीं पर सुबूत मिटाने के दोषी पाए गए करीमुद्दीन उर्फ डीडी तथा आरिफ को अदालत ने छह, छह वर्ष की सजा सुनाई है ।फिलहाल पीड़ित परिजन इस फैसले से खुश नहीं है उन्होंने कहा है कि वह लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ….
आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के निघासन गांव Nighasan ganv में मां के सामने ही दो सगी बहनों को अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस मामले को छुपाने के लिए उन दोनों बहनों के लाश को एक बाग में पेड़ से लटका दिया गया था, जिससे दुष्कर्म का मामला निकलकर ना आए लेकिन उसे समय पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म तथा गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी।
जिसमें आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान चारों आरोपी करीमुद्दीन, जुनैद ,आरिफ तथा सुनील गिरफ्तार कर लिए गए थे । जबकि इनके साथ और दो आरोपी है वो लड़के नाबालिक हैं। आपको बता दें कि 14 दिन के अंदर ही पुलिस ने कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी ।
लगभग 10 महीने चली सुनवाई के दौरान नाबालिक बहनों के परिजन के साथ-साथ 15 लोगों की गवाही हुई थी । तथा 40 वस्तुजनित साक्ष्य पेश किए गए। और 12 अगस्त 2023 को एडीजे ( पक्सो एक्ट )राहुल सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था।
कोर्ट के फैसले से परिजन ना खुश हाई कोर्ट जाने की कर रहे बात
आपको बता दें कि लड़की के पीड़ित परिजन इस फैसले से खुश नहीं है, और उन्होंने इस पर असंतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म करके हत्या की थी ।जबकि कोर्ट ने चार ही लोगों को सजा सुनाई है ।और सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि उसमें से दो लोगों को 6 साल की ही सजा सुनाई है ।
उन लोगों का कहना है कि कम से कम छह आरोपियों को फांसी के नीचे की सजा नहीं होनी चाहिए उन लोगों को फांसी होनी चाहिए ।उन्होंने कहा कि पुलिस विवेचना में एससी एक्ट की धारा भी हटा दिया है ।परिजनों ने कहा है कि वह अब हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और सारे आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करेंगे।
जबकि कोर्ट ने अभी जो दो अन्य नाबालिक अभियुक्त हैं उन पर अभी फैसला नहीं सुनाया है ।एसपी गणेश प्रसाद साहनी बताया कि 15 साल का एक अभियुक्त जिसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।