बेटे ने दिलाई बाप को आजीवन कारावास
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बेटे ने दी गवाही पिता को आजीवन कारावास
प्रतापगढ़ जिले के पट्टी क्षेत्र के गडौरी गांव के मामले में 13 साल के बेटे की गवाही पर उसकी मां की हत्या के आरोप में उसके पिता को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास तथा ₹5000 की सजा सुनाई है ।
प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के गडौरी खुर्द में 11 अक्टूबर 2016 की रात को राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अपनी ही औरत कंचन गुप्ता की कमरे में गला दबाकर हत्या कर दी थी।
यह सब वारदात बगल में सो रहे 13 साल की बेटे ललित ने देख लिया था, और उसने कोर्ट में गवाही दिया कि उसकी मां को उसके ही बाप ने मार डाला था।
मां-बाप की विवाद के दौरान मासूम ललित कमरे में सोया हुआ था ललित ने बताया कि जब वह लोग आपस में झगड़ रहे थे तभी उसकी नींद खुल गई कमरे में जब उसके पिता उसकी मां को पीट रहे थे तभी मेरी नींद खुल गई मैंने देखा कि उसने मेरी मां के मुंह में कपड़ा ठूंस कर पीट रहे थे जिसके बाद उसने मेरी मां की गला दबाकर हत्या कर दी।
लेकिन इस घटना के मामले को आरोपी राजेंद्र के पिता रामलाल ने थाने में दर्ज कराया था घटना के बाद राजेंद्र के परिजनों ने पुलिस को गुमराह भी किया और उन्होंने बताया कि इस वारदात में कई लोगों ने आकर उस महिला के साथ अभद्र बर्ताव करके उसकी हत्या कर दी थी ।लेकिन कोर्ट में उस बेटे ललित की गवाही के बाद आरोपी राजेंद्र को ही दोषी माना गया ।घटना के बाद बेटा ललित अपनी छोटी बहन के साथ अपनी ननिहाल प्रयागराज के ददौली गांव में रहता है।ललित और लक्ष्मी के ननिहाल जाने के बाद राजेंद्र अपने भाई राम बहादुर के साथ रहने लगा इसी दौरान बीमारी के चलते राजेंद्र के पिता रामलाल की 2 साल पहले मौत ही हो गई थी।
और ललित तथा उसकी बहन लक्ष्मी का पालन पोषण ननिहाल वाले ही कर रहे है।उधर राजेंद्र का बड़ा बेटा पिता के पक्ष में पैरवी कर रहा था जिसकी वजह से ललित और उसकी बहन लक्ष्मी दोनों नाराज चल रहे थे ।फिलहाल राजेंद्र का बड़ा बेटा हीरालाल मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है।लेकिन इसी दौरान पिता की सजा होने के खबर सुनते ही वह काफी परेशान हो गया।लेकिन वहीं पर ललित तथा लक्ष्मी दोनों इस फैसले से खुश थे।
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